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PAN कार्ड नए नियम :: सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव ,अब कैश के बड़े लेन-देन में नहीं देना होगा PAN कार्ड

पैन कार्ड सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब कैश के बड़े लेन-देन में नहीं देना होगा पैन कार्ड


वित्त मंत्रालय (वित्त विभाग) ने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट 1962 में संसोधन करते हुए नया नियम बनाया है। नए नियम के अनुसार, अब पैन कार्ड (पैन कार्ड) की जगह आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।

PAN कार्ड नए नियम


केंद्र सरकार ने कई कामों के लिए पैन कार्ड (पैन कार्ड) की जगह आधार कार्ड का उपयोग करने के लिए नोटिफाई कर दिया है। 6 नवंबर को वित्त मंत्रालय (वित्त की मिस्त्री) द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट 1962 में संसोधन करते हुए नए नियम बना दिए हैं।

केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स फोर्म्स (आयकर फॉर्म) के कई सेट में बदलाव किया है। साथ में सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नियमों में इस बदलाव के बाद किसी भी व्यक्ति पर कोई बुरा असर न पड़े। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2019 के बाद से इनकम टैक्स के लिए आप पैन नंबर की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले आम बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (निर्मला सीतारमण) ने ऐलान किया था कि पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड (आधार कार्ड) का प्रयोग भी मान्य होगा।

आधार कार्ड की मदद से भी भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न


सरकार के इस कदम का मतलब है कि अब से अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसकी जगह वो अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम टैक्सपेयर्स के लिए इसका मतलब है कि पैन कार्ड के बिना भी वह अपने आधार कार्ड की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जहां पैन कार्ड की उपलब्धता की बात कही गई होगी, वहां आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बड़े संचरण में भी पैन की जगह आधार का उपयोग किया जाता है


बता दें कि किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की कमाई कर छूट के दायरे में नहीं आती है तो उन्हें इनकम टैक्स भरना अनिवार्य होता है। नए नियम के लागू हो जाने के बाद अब पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा पैन कार्ड की जरूरत उच्च वेल्यू में लेनदेन के समय भी होती है।

फॉर्म में हुए बदलाव  


इनकम टैक्स एक्ट 1962 के तहत आने वाले इन नियमों में बदलाव के बाद फॉर्म नंबर 3AC, 3AD, 10CCB, 10CCBA, 10CCBB, 10CCBBA, 10CCBC आदि में बदलाव हो चुके हैं। ये फोर्म्स जहां भी पर्मानेन्ट अकाउंट नंबर या आधार नंबर लिखा जाएगा।
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