अब इस तरह आसानी से ऑफलाइन निकालें ईपीएफ और ईपीएस का पैसा ,EPF & EPS Withdrawal Process
अब इस तरह आसानी से ऑफलाइन निकालें ईपीएफ और ईपीएस का पैसा , EPF & EPS Withdrawal Process
कर्मचारियों के सामने अपने सेवाकाल में कुछ मौके ऐसे आ जाते हैं, जब उन्हें अपने ईपीएफ खाते से पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है। ईपीएफओ मेंबर्स को उनके ईपीएफ खाते से पूरा या आंशिक अमाउंट निकालने के लिए कंपोजिट क्लेम फॉर्म (सीसीएफ) भरना होता है। इसी तरह ईपीएस खाता से पैसे निकालने के लिए भी सीसीएफ फॉर्म भरने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि कंपोजिट क्लेम फॉर्म क्या होता है और यह कैसे भरा जाता है।कंपोजिट क्लेम फॉर्म दो तरह का होता है। एक उनके लिए जिन्होंने अफने ईफीएफ खाते से आधार को सूची बनाई गई है और दूसरा उनके लिए जिन्होंने अपने खाते से आधार को सूचीबद्ध नहीं बनाया है।
जब आधार से लिस्ट खाता हो
अगर ईपीएफओ मेंबर ने यूएएन पोर्टल पर बैंक खाता नंबर व आधार अपडेट किया है और साथ ही अपने एंप्लॉयर को झावाइनिंग के समय नया फॉर्म -11 प्रेषित हुआ है, तो वह यह सीसीएफ फॉर्म भर सकता है। इस फॉर्म में सबसे पहले मेंबर को अपने क्लेम के प्रकार को अंतिम पीएफ सेटलमेंट, पीएफ पार्शियल विड्रॉल या पेंशन विड्रॉल बेनिफिट में सेन्जिट करना होगा। अब आपको यहां अपना नाम, यूएएन नंबर, आधार नंबर और जवावाइन की तारीख मेंशन करना होगा।यदि आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं, तो पार्शियल विड्रॉल का कारण और अमाउंट दर्ज करना होगा। अगर आप फाइनल पीएफ से वटलमेंट चाह रहे हैं, तो आपको सातवें स्थान पर कंपनी या संस्थान छोड़ने की तारीख डालनी होगी। वहीं, यदि आप सेवा के पांच साल पूरे होने से पहले ही अंतिम विड्रॉल चाह रहे हैं, तो आपको अपना पेन नंबर और सेवा छोड़ने का कारण स्वरूप में आठवें स्थान पर भरना होगा। उसके बाद फॉर्म के नौवें स्थान पर आपको अपना पूरा पता भरना होगा। अब इस फॉर्म को आप सीधे ईपीएफओ कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आपके बैंक खाते के प्रूफ के लिए आपको फ़ॉर्म के साथ एक कैंसल्ड चेक भी लगाना होगा। इसके बाद अमाउंट सीधे आपके खाते में आ जाएगा।

Sir ji...
ReplyDeleteEmployer dayh case me
Bank manager bolta hai ki kaha par likha hai ki ye sb baate ki bank manager ka signature hoga.....
Koi proof mang rha h ...kya karuu samjh nhi aa rha h sir ji....plz plz help me